नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने आज दोषियों की रिहाई वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल स्टेट कैबिनेट की रिहाई की सिफारिश को यूँ ही नहीं लटका सकते।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेरारिवलन पक्ष में आने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री के हत्या के 6 अन्य दोषी नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक की भी रिहाई की उम्मीद जग गई है।
देश के पूर्व प्रधानमत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था. इन सभी दोषियों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. लेकिन बाद में साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था. जिसके बाद फिर से राहत के लिए दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
गौरतलब है कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में मौत की सजा पाए सभी 7 लोगों की सजा को साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था. जिसके बाद 2016 और 2018 में तमिलनाडु सरकार ने दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी. लेकिन राज्यपालों ने इस सिफारिश पालन नहीं किया था. बाद में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था. लेकिन लंबे समय तक दया याचिका पर फैसला नहीं होने की कारण दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
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