नई दिल्ली: आबकारी मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान ED ने उनकी हिरासत को सात दिन तक बढ़ाने की मांग की थी जिसे कोर्ट द्वारा मंजूर करते हुए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को पांच दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया है.
बता दें, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में ED ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अतिरिक्त रिमांड देने का अनुरोध किया है. निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया ने खुद अपना फोन नष्ट किया और उनसे इस बारे में एक बार फिर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. ED ने आगे कोर्ट को बताया कि आप नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल, मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है जिसके बाद अहम सबूत हाथ लग सकते हैं.
दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने रिमांड की अवधि बढ़ाने के ED के अनुरोध का विरोध किया है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि जांच एजेंसी सिसोदिया की अपराध से अर्जित आय के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है. बहरहाल कोर्ट ने ED की सात दिन की हिरासत वाली अपील पर फैसला सुनाते हुए पांच दिन की हिरासत में भेज दिया है.
26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को CBI ने आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि सात दिन तक CBI की हिरासत में रहने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सात दिन की हिरासत के बाद तिहाड़ जेल में ED ने सिसोदिया से पूछताछ की थी. ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसी गिरफ्तारी को लेकर आज (17 मार्च) दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इसी कड़ी में ED ने सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मांगी थी जिसे मंजूर करते हुए पांच दिन कर दिया है.
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