नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अभी CBI की जांच थमी नहीं थी कि डिप्टी सीएम सिसोदिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को सीएम केजरीवाल ने मंजूरी भी दे दी है. दोनों मंत्री पिछले काफी दिन से विवादों में थे जिसे लेकर अन्य पार्टियां दोनों के इस्तीफे की लगातार मांग भी कर रही थीं. बता दें, रविवार(26 फरवरी) को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. आठ घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद अब सिसोदिया CBI की पांच दिन की रिमांड में है. जहां सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है.
अब दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. जानकारी के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को मंजूरी भी दे दी है. इस समय दोनों ही मंत्री विवादों से घिरे हुए हैं. गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं. भाजपा लगातार दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही थी. ऐसे में इसी बीच दोनों मंत्रियों के बीच इस्तीफे से बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस फैसले से दिल्ली के लाखों बच्चों के माता-पिता दुखी हैं.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. बता दें, कल यानी (27 फरवरी) को मनीष सिसोदिया की CBI द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया था. इसके बाद डिप्टी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इसके बाद भी सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब शीर्ष न्यायालय ने उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है. अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सुनवाई की थी. यह सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने की. इस दौरान सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए सिसोदिया पक्ष से सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? सीजेआई ने आगे कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है क्योंकि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. आगे CJI ने कहा कि जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास हैं. साथ ही शीर्ष न्यायलय ने पूछा कि क्या आप जमानत के लिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर रहे हैं. बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है.
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