September 8, 2024
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नीतीश सरकार को झटका, पटना HC ने 65 फीसदी आरक्षण को रद्द किया

  • WRITTEN BY: Pooja Thakur
  • LAST UPDATED : June 20, 2024, 6:14 pm IST

Reservation: पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने सरकार के आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी तक कर दिया था। जिसे अब पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

35 फीसदी में सिमट गए थे सामान्य वर्ग

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST,EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने के लिए 9 नवंबर 2023 को कानून पारित किया था। जिसके बाद आरक्षित वर्गों का आरक्षण बढ़कर 65 फीसदी हो गया था जबकि सामान्य वर्ग के लोग मात्र 35 प्रतिशत पर सिमट कर रह गए थे।

अभी इतना मिलता है आरक्षण

बता दें कि देश में अभी 49.5% आरक्षण है, इसमें OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5% और सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण मिलता है। पहले सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के फैसले को सही बताया था।

 

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