SEBI : सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ( SEBI ) ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना अब अनिवार्य कर दिया है. सेबी के अनुसार अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड 30 सितम्बर तक लिंक नहीं करवाया गया तो पैन कार्ड 30 सितम्बर के बाद काम नहीं नहीं करेगा.
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने की खबरें एक बार फिर आने लगी हैं. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ( SEBI ) ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना अब अनिवार्य कर दिया है. सेबी के अनुसार अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड 30 सितम्बर तक लिंक नहीं करवाया गया तो पैन कार्ड 30 सितम्बर के बाद काम नहीं नहीं करेगा.
जानिए कैसे करें पैन और आधार लिंक
सेबी ने एक बार फिर कहा है कि जिन निवेशकों ने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है वो जल्द इन्हें लिंक करवा लें. सेबी ने कहा है कि, “पैन नम्बर को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. इस तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक जरूर कर लें ताकि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई समस्या न आए. प्रेस रिलीज में सेबी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की 13 फरवरी की तारीख की अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा और यदि पैन कार्ड ही नहीं होगा तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.”
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर क्लिक करें, यहाँ सबसे पहले रजिस्टर करवाएं. आपका यूजर आईडी ही आपका Pan होगा. अपने यूजर आईडी से लॉग-इन करें. पासवर्ड में अपने जन्म की तारीख डालें. इसके बाद POPUP होगा कि अपने PAN को आधार से लिंक करें. अगर POPUP नहीं होता है तो आप मेन्यू बार के प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. इसमें आपका नाम, जन्म की तारीख सबकुछ आपके PAN के हिसाब से होगा. इसके बाद PAN की जानकारी वेरिफाई करें. अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करवाने के बाद लिंक करें लेकिन सब जानकारी ठीक है तो लिंक आधार बटन पर क्लिक कर दें. फिर एक POPUP जिसमें यह लिखा होगा कि PAN से आधार लिंक हो गया है.
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