रोडरेज मामला: नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज मामले में एक साल की सजा सुनाई है. रोडरेज और हत्या पर मिली सजा के पुनर्विचार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये सजा सुनाई है. बता दें कि 34 साल पुराने रोड रेज केस जिसमें सिद्धू […]
नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज मामले में एक साल की सजा सुनाई है. रोडरेज और हत्या पर मिली सजा के पुनर्विचार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये सजा सुनाई है. बता दें कि 34 साल पुराने रोड रेज केस जिसमें सिद्धू को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने 3 साल कैद और सिर्फ हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी. जिसके बाद पीड़ित ने सिद्धू की सज़ा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट बीते दिनों सुनवाई कर चुका है और आज सजा ऐलान किया है।
बता दें कि सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था अब इसी के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी. इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह 34 साल पुराना मामला है. इस मामले में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई थी. और बाकायदा उसका विस्तृत आदेश भी दिया गया था।
गौरतलब है कि सिंघवी ने कहा था कि सिद्धू का बुज़ुर्ग को मारने का कोई मकसद, इरादा या योजना नहीं थी. जिन्हें चोट लगी थी, उनसे सिद्धू की कोई व्यक्तिगत शत्रुता भी नहीं थी. उस वाकए को भी अब 34 साल गुजर चुके हैं और सिद्धू को सज़ा भी मिल चुकी है. अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धू के पक्ष में दलीलें पेश करते हुए कहा था कि सिद्धू की ओर से जमानत की शर्तों का भी कभी उल्लंघन नहीं किया गया. वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, उन्होंने कभी भी कानून की अवहेलना नहीं की है।