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रोड रेज मामला: आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे नवजोत सिद्धू, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है एक साल की सजा

रोड रेज मामला: चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिंद्धू आज सुबह 10 बजे पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे. पूर्व क्रिकेटर ने अपने समर्थकों से कोर्ट के बाहर इकठ्ठा होने की अपील की है. बता दें कि 34 साल पुराने रोड रेज मामले में गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल […]

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रोड रेज मामला: आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे नवजोत सिद्धू, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है एक साल की सजा
  • May 20, 2022 9:18 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

रोड रेज मामला:

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिंद्धू आज सुबह 10 बजे पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे. पूर्व क्रिकेटर ने अपने समर्थकों से कोर्ट के बाहर इकठ्ठा होने की अपील की है. बता दें कि 34 साल पुराने रोड रेज मामले में गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी।

कल मिली थी एक साल की सजा

गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू को कल सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज मामले में एक साल की सजा सुनाई. रोडरेज और हत्या पर मिली सजा के पुनर्विचार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये सजा सुनाई. बता दें कि 34 साल पुराने रोड रेज केस जिसमें सिद्धू को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने 3 साल कैद और सिर्फ एक हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी. जिसके बाद पीड़ित ने सिद्धू की सज़ा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट बीते दिनों सुनवाई कर चुका है और गुरूवार को सजा ऐलान किया है।

पीड़ित पक्ष ने डाली थी अर्जी

बता दें कि सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था अब इसी के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी. इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह 34 साल पुराना मामला है. इस मामले में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई थी. और बाकायदा उसका विस्तृत आदेश भी दिया गया था।

व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होने का दिया हवाला

सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि उनका (सिद्धू) बुज़ुर्ग को मारने का कोई मकसद, इरादा या योजना नहीं थी. जिन्हें चोट लगी थी, उनसे सिद्धू की कोई व्यक्तिगत शत्रुता भी नहीं थी. उस वाकए को भी अब 34 साल गुजर चुके हैं और सिद्धू को सज़ा भी मिल चुकी है. अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धू के पक्ष में दलीलें पेश करते हुए कहा था कि सिद्धू की ओर से जमानत की शर्तों का भी कभी उल्लंघन नहीं किया गया. वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, उन्होंने कभी भी कानून की अवहेलना नहीं की है।

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