झारखंड: रांची। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आज 13 साल पुराने मामले में झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश हुए । 2009 के इस आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। जिसके बाद उसने लालू […]
रांची। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आज 13 साल पुराने मामले में झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश हुए । 2009 के इस आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। जिसके बाद उसने लालू यादव पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि राजद अध्यक्ष पर साल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान अपने हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर लैंड करवाने का आरोप था। लालू के इस कदम को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और उनके ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने आज लालू को हाजिर होने के लिए आखिरी नोटिस दिया था।
बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 चुनाव के दौरान राजद सुप्रीमों लालू यादव पार्टी प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने के लिए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे थे। इस दौरान उनकी गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में रैली होनी थी। प्रशासन ने लालू यादव के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में बने हेलीपैड को चुनाव किया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने हेलीकॉप्टर को रैली वाले मैदान में ही उतार दिया था। जिसके बाद वहां पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया था। इस घटना को लेकर बाद में लालू प्रसाद यादव और उनके पायलट के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। जिसपर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि हेलीकॉप्टर लैंडिग मामले में केस दर्ज होने के बाद इस पर बिहार और झारखंड में खूब राजनीति हुई। लालू पक्ष के लोगों का घटना को लेकर कहना था कि हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था। इसीलिए उसकी इमरजेंसी लैंडिग करवानी पड़ी थी। दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों का कहना था कि लालू ने ये हेलीकॉप्टर लैंडिग भीड़ जुटाने के लिए की थी।
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