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NEET-PG Councelling इसलिए नहीं हो रही है, सरकार नहीं बदलेगी नीति

नई दिल्ली : New Delhi

सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (EWS) के लिये दिए गए 10 आरक्षण प्रक्रिया को लेकर केन्द्र सरकार अभी किसी भी तरह परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है. इस आरक्षण कोटे में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आठ लाख रूपए या इससे कम सालाना आय का मानक तय किया गया है. फिलहाल अभी यही मानक बरकरार रखा जाएगा. आने वाले वक्त में सरकार इसके मानकों को लेकर गाइड लाइन जारी करेगी ताकि भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बीच कोई झोल न खड़ा हो.

चुप्पी साध रही सरकार

गौरतलब हो कि पूरा मामला सुप्रिम कोर्ट मे लंबित है. और सरकार इस पूरी प्रक्रिया के मद्देनजर कुछ भी खुलकर बोलने से कन्नी काट रही है. लेकिन जो अन्दरखाने की खबर है उससे साफ है कि. मौजूदा नियमों के मुताबिक जिनकी मेरिट तैयार करके एडमिसन दिया जा चुका है. उसमें अब किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.

मानकों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार से ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण के निर्धारित मानको के आधार को लेकर सवाल पूंछा था. जिसके जवाब में सरकार ने कोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगा था. और तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था.

कमेटी से जल्द रिपोर्ट देने को कहा

इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के पूर्व वित्तीय सचिव अजय भूषण की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय कमेटी से जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है. खबरों के मुताबिक कमेटी शुक्रवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ  एक अहम बैठक करेगी. और इस बैठक में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी जाने वाली रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा.

कमेटी से निम्न पहलुओं पर मांगी गई रिपोर्ट

सरकार ने कमेटी से जिन तीन अहम पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिये कहा है उनमें पहला EWS के तय मानकों पर पुनः समीक्षा करना शामिल है. आरक्षण के पात्रों की पहचान के लिये दूसरे मानकों को भी शामिल करना और भविष्य में इनके लिये एक स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करना है. तीसरा इस गाइडलाइन को व्यापक रूप देने के लिये ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ के दायरे में लाने के लिये कहा गया है.

 

लाभार्थियों का पूरा ब्योरा शामिल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्लूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभार्थियों के जिन विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है. उसमें (EWS) के नब्बे प्रतिशत ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जिनकी सालभर की कुल आय पांच लाख रूपए से कम है.

ई डब्ल्यूएस के लिये तय मानक

ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभ के लिये लाभार्थियों के पास निम्न पात्रता का होना अनिवार्य है.

इनकी सालाना आय आठ लाख या इससे कम हो.

पांच एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि हो.

एक हजार वर्ग या इससे कम का फ्लैट हो

या ऐसे लोग जिनके पास अदिसूचित नगरीय क्षेत्र में 100 वर्ग गज या इससे कम का प्लॉट हो या जिनके पास गैर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम का प्लॉट हो

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Aanchal Pandey

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