नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. भले ही उन्हें आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत ना मिली हो लेकिन कुछ ही समय बाद हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने सिसोदिया को कल यानी 3 जून को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है. हालांकि ये राहत कुछ शर्तों पर दी गई है. इस दौरान मनीष सिसोदिया के मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी.
सख्त निर्देश के साथ हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इज़ाज़त दे दी है. बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम ने CBI और ED दोनों केस में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी. उन्होंने इस याचिका में जमानत के लिए अपनी बीमार पत्नी की खराब तबीयत का हवाला दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है जहां मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई है.
सलाखों के पीछे कैद सिसोदिया को दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में मिली राहत देने के साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं. दरअसल सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में कल कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के साथ ही सिसोदिया के सामने शर्त भी रख दी है. कोर्ट का कहना है कि सिसोदिया को अंतरिम राहत के दौरान मीडिया, फ़ोन और इंटरनेट से दूरी बनाए रखनी होगी.
इतना ही नहीं इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी के अलावा और किसी से मुलाकात करने की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी कल शाम तक जमा करने के लिए कहा है.
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