महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे बोले- गैरकानूनी काम करने वाले राज्यपाल के खिलाफ चलना चाहिए मुकदमा

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल ने जो गैरकानूनी काम किया है, उसके लिए मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल […]

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महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे बोले- गैरकानूनी काम करने वाले राज्यपाल के खिलाफ चलना चाहिए मुकदमा

Vaibhav Mishra

  • May 12, 2023 2:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल ने जो गैरकानूनी काम किया है, उसके लिए मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करेंगे।

….तो हम फिर से कोर्ट जाएंगे

उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस वर्तमान सरकार को अंतरिम राहत मिली है। अब स्पीकर को जल्द से जल्द मामले पर फैसला लेना चाहिए। अगर वे कोई गलत फैसला देते हैं तो हम फिर से कोर्ट जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने (अब शिंदे गुट के विधायक) मेरी पार्टी और मेरे पिता की विरासत को धोखा दिया है। सीएम के रूप में मेरा इस्तीफा तब कानूनी रूप से गलत हो सकता था, लेकिन मैंने इसे नैतिक आधार पर दिया था।

भगत सिंह कोश्यारी ने ये कहा

इससे पहले महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैं सिर्फ संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं और उस हिसाब से मैंने तब जो कदम उठाए सोच-समझकर उठाए। जब इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता कि मत दो इस्तीफा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा?

बता दें कि महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले के बाद शिंदे गुट ने राहत की सांस ली है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव गुट द्वारा 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग पर फैसला सुनाने से इंकार कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत दी जा सकती थी। इसके बाद अब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर जारी खतरा टल गया है। राज्य में शिंदे गुट और बीजेपी सरकार बनी रहेगी।

महाराष्ट्र में बनी रहेगी एकनाथ शिंदे सरकार, अयोग्यता पर फैसले से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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