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Maharashtra Priya Singh Case: मेरे प्रेमी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, प्रिया सिंह ने सुनाई आपबीती

मुंबई: महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने ठाणे के एक होटल के पास अपनी 26 वर्षीय प्रेमिका प्रिया सिंह (Maharashtra Priya Singh Case) को कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। यह दर्दनाक घटना ठाणे जिले के घोड़बंदर इलाके में ओवला रोड पर हुई। बता दें कि पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। प्रिया […]

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Maharashtra Priya Singh Case: मेरे प्रेमी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, प्रिया सिंह ने सुनाई आपबीती
  • December 16, 2023 7:29 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

मुंबई: महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने ठाणे के एक होटल के पास अपनी 26 वर्षीय प्रेमिका प्रिया सिंह (Maharashtra Priya Singh Case) को कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। यह दर्दनाक घटना ठाणे जिले के घोड़बंदर इलाके में ओवला रोड पर हुई। बता दें कि पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। प्रिया सिंह ने दो दिन पहले सोशल मीडिया पर पूरी घटना शेयर कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित लड़की ने इस पोस्ट के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की है जिसमें उसके शरीर पर लगे चोट साफ नजर आ रहे हैं।

पीड़िता ने मांगा न्याय

प्रिया सिंह ने अपने इंस्टा अकाउंट से पोस्ट शेयर कर न्याय की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रेमी ने पहले मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। पीड़िता ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवसेना-यूबीटी के आदित्य ठाकरे को टैग कर पूरी घटना बताई है।

मिली मुंह बंद रखने की धमकी

प्रिया (Maharashtra Priya Singh Case) ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि दोषी अश्वजीत अनिल कुमार गायकवाड़ महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ का बेटा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि उन्हें आरोपी की तरफ से बार-बार धमकियां मिल रही हैं। जिसमें कहा जा रहा है कि वह पुलिस में न जाए। जानकारी हो कि इस पोस्ट में पीड़िता ने आरोपी अश्वजीत के साथ उसके दोस्तों- रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल और सागर शेल्के के अलावा उसके ड्राइवर-सह-अंगरक्षक शिवा का भी नाम लिया है।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

डीसीपी अमर सिंह जाधव ने बताया कि आरोपी अश्वजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से वाहन चलाना), 338 (दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

प्रेमी पहले से शादीशुदा था

पीड़िता प्रिया सिंह ने बताया कि मेरा अपने प्रेमी के साथ साढ़े चार साल तक रिश्ता रहा। हम एक-दूसरे से पूरी तरह प्यार करते थे। मुझे पहले नहीं पता था कि वह शादीशुदा है। बाद में जब मुझे पता चला तो वह मुझे बताया कि वे (उसकी पत्नी और वह) अब साथ नहीं हैं, वे अलग हो गए हैं। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैं लंबे समय से उसके साथ रह रही थी। जब मैं उस रात उससे मिलने गई, तो वह अपनी पत्नी के साथ था। मैं सदमे में थी जब उससे बात करने गई। वह आक्रामक हो गया और हमारे बीच झगड़ा हुआ। मेरे दाहिने पैर की तीन हड्डियां टूट गई हैं। इसका ऑपरेशन किया गया है। मेरे बाएं कंधे से लेकर मेरे कूल्हों तक गहरी चोटें हैं। मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकती।

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