मुंबई। हनुमान चालिसा विवाद में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और विधायक रवि राणा (Ravi Rana) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर धार्मिक भावनाएं बढ़ाने का आरोप है. उनके खिलाफ शिवसेना के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. आज बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट AA धनिवाले के सामन उनकी पेशी हुई. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी. राणा दंपत्ति के ओर से एडवोकेट वैभव कृष्णा रवि राणा और एडवोकेट रिज़वान मर्चेंट ने कोर्ट में पक्ष रखा।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राणा दंपत्ति के वकीलों ने एएफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तार हुए दोनों लोग जनप्रतिनिधि हैं. कानून के तहत उनकी पहले स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी।
बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद पुलिस ने उनके ऊपर निवास, भाषा,धर्म, जाति, जन्म स्थान, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना की धारा 153 (ए) और धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल रूकने का नाम नहीं ले रहा है. इससे पहले शनिवार रात को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे किरीट सोमैया की कार पर कथित हमला हुआ था. किरीट ने हमले का आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगाते हुए कहा था कि शिवसेना गुंडों ने उनकी कार के ऊपर भारी पथराव किया था।
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