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महाराष्ट्र: राणा दंपत्ति को कोर्ट ने 14 दिनों की जेल, 29 अप्रैल को होगी जमानत पर सुनवाई

महाराष्ट्र:

मुंबई। हनुमान चालिसा विवाद में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और विधायक रवि राणा (Ravi Rana) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

धार्मिक भावनाएं बढ़ाने का है आरोप

नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर धार्मिक भावनाएं बढ़ाने का आरोप है. उनके खिलाफ शिवसेना के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. आज बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट AA धनिवाले के सामन उनकी पेशी हुई. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी. राणा दंपत्ति के ओर से एडवोकेट वैभव कृष्णा रवि राणा और एडवोकेट रिज़वान मर्चेंट ने कोर्ट में पक्ष रखा।

स्पीकर से इजाजत लेकर होनी चाहिए गिरफ्तारी

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राणा दंपत्ति के वकीलों ने एएफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तार हुए दोनों लोग जनप्रतिनिधि हैं. कानून के तहत उनकी पहले स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी।

कल हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद पुलिस ने उनके ऊपर निवास, भाषा,धर्म, जाति, जन्म स्थान, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना की धारा 153 (ए) और धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया था।

महाराष्ट्र में नहीं रूक रहा बवाल

गौरतलब है कि हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल रूकने का नाम नहीं ले रहा है. इससे पहले शनिवार रात को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे किरीट सोमैया की कार पर कथित हमला हुआ था. किरीट ने हमले का आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगाते हुए कहा था कि शिवसेना गुंडों ने उनकी कार के ऊपर भारी पथराव किया था।

 

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Vaibhav Mishra

असिस्टेंट प्रोड्यूसर- इनखबर | राजनीति और विदेश के मामलों पर लिखने/बोलने का काम | IIMT कॉलेज- नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई | जन्मभूमि- अयोध्या, कर्मभूमि- दिल्ली

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