रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है, दरअसल, चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी है. इसमें चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है, इसके बाद से झारखंड की सियासत में हलचल मच गई है. वहीं, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए कह दिया है. राज्यपाल रमेश बैस भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं, इसी बीच हेमंत सोरेन ने भाजपा पर वैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है.
चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अपनी राय भेजी है, भाजपा की ओर से दायर इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की बात कही गई है. झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था. चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी राय लिखकर राज्यपाल को सौंप दिया है.
राज्यपाल लेंगे अंतिम फैसला
इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी और संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को ही लेना होता है ऐसे में अब राज्यपाल ही सोरेन की किस्मत का फैसला लेंगे. हालांकि, ऐसे किसी भी मामले में कोई फैसला देने से पहले राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और उसी के मुताबिक फैसला करना होता है. दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप लगे थे, जिसके बाद भाजपा ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी.