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जहांगीरपुरी हिंसा: 22 अप्रैल को फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेगी तृणमूल कांग्रेस

जहांगीरपुरी हिंसा: नई दिल्ली। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और इसके बाद बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस इलाकें में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है. ये टीम 22 अप्रैल, शुक्रवार को हिंसा प्रभावित स्थल पर जाएगी और लोगों […]

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जहांगीरपुरी हिंसा: 22 अप्रैल को फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेगी तृणमूल कांग्रेस
  • April 21, 2022 9:46 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

जहांगीरपुरी हिंसा:

नई दिल्ली। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और इसके बाद बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस इलाकें में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है. ये टीम 22 अप्रैल, शुक्रवार को हिंसा प्रभावित स्थल पर जाएगी और लोगों से बातचीत करेगी।

टीम की सभी सदस्य महिला होंगी

जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में 6 सांसद होंगे और सभी सदस्य महिला होंगी. ये टीम शुक्रवार को जहांगीरपुरी जाएगी और वहां लोगों से बात करेगी और घटना के बारे में पूछताछ करेगी. इसके बाद अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी को देगी।

ये होंगी टीम की सदस्य

बता दें कि इस छह सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, माला रॉय, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद और अपरूपा पोद्दार शामिल हैं

बीजेपी ने साधा निशाना

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के इस निर्णय पर निशाना साधते हुए कहा है कि टीएमसी जहांगीरपुरी में शांति और स्थिरता को भंग करने के लिए टीम भेज रही है. बीजेपी नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कानून-व्यवस्था नहीं संभाल सकती है, लेकिन वो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली भेज रहे हैं।

बुलडोजर कार्रवाई ने गरमाई राजनीति

बता दें कि बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था. जिसमें अवैध कब्जों वाली कई दुकानों और घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया था. नगर निगम ने इस कार्रवाई पर कहा था कि सड़कों पर आवागमन को सही करने के लिए अतिक्रमण विरोध अभियान चला रही है. इस दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और दंगा रोधी सैन्य टुकड़िया तैनात थी।

सुप्रीम कोर्ट ने रोका अभियान

इस कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी के अभियान पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक यथा स्थिति को बनाए रखा जाए।

 

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