नई दिल्ली। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है. बता दे कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद दिल्ली एमसीडी अतिक्रमण […]
नई दिल्ली। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है. बता दे कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद दिल्ली एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. आज हिंसा प्रभावित इलाकें से अवैध कब्जों को बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है. इस वक्त 9 बुलडोजर सड़को पर मौजूद अतिक्रमण को हटा रहे है।
बता दें कि जहांगीरपुरी में दिल्ली एमसीडी द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उत्तर दिल्ली एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा।
गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद अब भी माहौल तनापूर्ण है. हिंसा प्रभावित पूरे इलाके में पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात है. इसी बीच अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर एमसीडी ने अभियान छेड़ दिया है. ये अभियान 20 और 21 अप्रैल तक चलने की बात कही जा रही थी।
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. राहुल गांधी ने अपने ट्वीटर हैंडल से लिखा कि ये नफरत को बुलडोजर चलाना बंद करो. वहीं ओवैसी ने अपने ट्वीटर पर लिखा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घरों को तबाह कर रही है।