नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माणों को गिराने का काम बुलडोजर से ही होता है. कोर्ट ने आगे कहा कि पूरे देश में चल रही ऐसी कार्रवाई पर हम रोक नहीं लगा सकते है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा बुलडोजर के राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल की बात पर कहा कि कई भी हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ही गिराया जाता है. कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए बुलडोजर की आवश्यकता होती है।
इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर हो रही है. इस फैसले का असर देश के बाकी राज्यों में नहीं होगा. कोर्ट ने आगे कहा कि अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई पर पूरे देश में रोक नहीं लगाई जा सकती है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने दो हफ्तों के लिए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है. यानी कि अब बुलडोजर 2 हफ्ते तक शांत रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक किसी भी तरह से अतिक्रमण को अभी नहीं हटाया जाएगा।
बता दें कि बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था. जिसमें अवैध कब्जों वाली कई दुकानों और घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया था. नगर निगम ने इस कार्रवाई पर कहा था कि सड़कों पर आवागमन को सही करने के लिए अतिक्रमण विरोध अभियान चला रही है. इस दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और दंगा रोधी सैन्य टुकड़िया तैनात थी।
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