नई दिल्ली। जहांगीरपुरी में बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील और सॉलिसिटर जनरल के बीच तीखी बहस हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता द्वारा सरकार पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के आरोप लगाया गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में 88 हिंदू परिवारों के भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस कार्रवाई को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता है. उन्होंने बीते दिनों मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि उस कार्रवाई में प्रभावित होने वाले 88 परिवार हिंदू थे और 26 परिवार मुस्लिम थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू होने के बाद कार्रवाई से प्रभावित लोगों की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने कहा कि ये पूरी कार्रवाई सिर्फ एक विशेष समुदाय(मुसलमान) को निशाना बनाने के उद्देश्य से की गई है. उन्होंने कोर्ट से उन लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की।
बता दे कि याचिकाकर्ता की ओर से बार-बार बुलडोजर की बात करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जे को हटाने का कार्रवाई हमेशा बुलडोजर से ही होती है. कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर हो रही है. इस फैसले का असर देश के बाकी राज्यों में नहीं होगा. कोर्ट ने आगे कहा कि अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई पर पूरे देश में रोक नहीं लगाई जा सकती है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने दो हफ्तों के लिए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है. यानी कि अब बुलडोजर 2 हफ्ते तक शांत रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक किसी भी तरह से अतिक्रमण को अभी नहीं हटाया जाएगा।
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