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Madhya Pradesh: इंदौर कोर्ट ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह को सुनाई 1 साल की सजा, जानिए क्या था 11 पुराना मामला

Madhya Pradesh: इंदौर कोर्ट ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह को सुनाई 1 साल की सजा, जानिए क्या था 11 पुराना मामला

Madhya Pradesh:

इंदौर, कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को इंदौर की विशेष अदालत ने 11 साल पुराने एक मारपीट मामले में शनिवार को 1-1 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सभी के ऊपर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि सजा सुनाने के बाद अदालत ने दिग्विजय सिंह सहित सभी लोगों को 25-25 हजार रूपये के मुचलके पर तुरंत जमानत दे दी।

अदालत ने माना दोषी

इंदौर की विशेष अदालत ने के न्यायधीश मुकेश नाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उज्जैन के पूर्व सांसद प्रेम चंद गुड्डू को गंभीर धारा में चोट पहुंचाने की धारा 325, मारपीट के लिए उकसाने की धारा 109 के तहत दोषी माना. जबकि बाकी चार लोगों-जय सिंह दरबार, असलम लाला, दिलीप चौधरी और अनंत नारायण को भी धारा 325 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

क्या था मामला

बता दे कि 17 जुलाई 2011 को भारतीय जनता पार्टी (युवा मोर्चा) के कुछ सदस्यों ने विवादित बयानों को लेकर उज्जैन के जीवाजीगंज क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफिले को काला झंडा दिखाने की कोशिश की थी. जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं और दिग्विजय सिंह के सहयोगियों के बीच झड़प हो गई. इस घटना के बाद जीवाजीगंज पुलिस थाने भाजयुमों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी।

राजनीतिक दबाव में मुझे इस केस में जोड़ा गया- दिग्विजय सिंह

अदालत द्वारा सजा मिलने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि इस साल पुराने मामले में मेरा नाम पहले FIR में दर्ज नहीं था, ये बाद में राजनीतिक दबाव की वजह से जोड़ा गया है. उन्होंने लिखा कि मैं अंहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति हूं और मैंने हिंसा का हमेशा विरोध किया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि वो भाजपा और संघ से डरने वाले नहीं हैं।

 

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