नई दिल्ली, हिजाब विवाद (Hijab Row) मामले पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka Highcourt) करीब 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले से पहले बेंगलुरु में 21 मार्च तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं राज्य के कुछ इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू की है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज (Pre-University College) की छात्राओं के एक समूह ने क्लास में हिजाब पहने की मांग की। इसके विरोध में हिन्दू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये। हालकि कर्नाटक हाईकोर्ट शुरूआत से ही वर्दी के नियम पर अड़ी रही, लेकिन इसके बावजूद भी यह विवाद थमने का नाम नही ले रहा है।
बेंगलूर के पुलिस आयुक्त ने बताया कि 15 मार्च से 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभाएं, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और समारोह पर पाबंदी रहेगी. वहीं इससे पहले प्रशासन ने दो हफ़्तों के लिए निषेधाज्ञा लागू की थी।
इसके तहत पूरे बेंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की सभाओं, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन या और दूसरी शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा और यह रोक कल से शुरू होकर 21 मार्च तक जारी रहेगी.
शिमोगा और उडुपी में प्रशासन ने सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज स्कूल-कॉलेज बन्द किये हैं। शिवमोग्गा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केएसआरपी की 8 कंपनियां, जिला सशस्त्र रिजर्व की 6 कंपनियां, आरएएफ की 1 कंपनी यहां तैनात की गईं हैं. इसी तरह के प्रतिबंद उडुपी में भी किए गए है।
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