हरियाणा: चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल की सजा मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने इसके साथ ही चौटाला के ऊपर 50 लाख जुर्माना और 4 संपत्ति जब्त करने […]
चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल की सजा मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने इसके साथ ही चौटाला के ऊपर 50 लाख जुर्माना और 4 संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2 जुलाई 2021 को सजा काटकर बाहर आए थे। अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा।
इस पूरे मामले में 29 अप्रैल को दोनों पक्षों ने मामले में अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश की थीं. सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने उनके (ओपी चौटाला) खिलाफ 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि 1993 और 2006 के बीच सात बार विधायक रहे चौटाला ने 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक कदाचार का मामला बताते हुए खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित 3.68 करोड़ रुपये की पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की संपत्ति कुर्क की और एक पंजीकृत किया था। नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) में दोषी ठहराया था। उन्हें आपराधिक साजिश के लिए सात साल जेल और 10 साल की सजा सुनाई गई थी। चौटाला इस मामले में जुलाई 2021 को ही तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से बाहर आए थे।
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