मुंबई सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा और रवि राणा को दी जमानत, 23 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी

हनुमान चालीसा विवाद: मुंबई।  हनुमान चालिसा विवाद को लेकर जेल में बंद अमरावती से निर्दलीय संसाद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को आज मुंबई सत्र न्यायालय जमानत दे दी है. राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर इससे पहले न्यायालय में 2 मई को सुनवाई हुई थी. लेकिन पूरा आदेश नहीं लिखा होने […]

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मुंबई सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा और रवि राणा को दी जमानत, 23 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी

Vaibhav Mishra

  • May 4, 2022 11:50 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

हनुमान चालीसा विवाद:

मुंबई।  हनुमान चालिसा विवाद को लेकर जेल में बंद अमरावती से निर्दलीय संसाद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को आज मुंबई सत्र न्यायालय जमानत दे दी है. राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर इससे पहले न्यायालय में 2 मई को सुनवाई हुई थी. लेकिन पूरा आदेश नहीं लिखा होने की वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी।

23 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

राजद्रोह का चल रहा है केस

गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा पर धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की धारा 153 ए और धारा 353 के तहत गिरफ्तार किया था. इसके बाद दोनों पति-पत्नी पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई।

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