वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे ASI सर्वे पर रोक लगा दी है. ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लगाई गई है. अगले दो दिनों तक परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा. इतना ही नहीं 26 जुलाई तक हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इस बीच मस्जिद समिति ज्ञानवापी सर्वे मामले को लेकर हाईकोर्ट करेगी. दूसरी ओर सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने को लेकर हिंदू पक्ष ने भी उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन कहते हैं, “एससी ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके. हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद एचसी अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा।”
गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के दौरान खुदाई करने पर रोक लगा दी थी. वहीं मुस्लिम पक्ष को इस मामले के लिए हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा गया है. तब तक के लिए ज्ञानवापी परिसर में खुदाई नहीं की जाएगी. हालांकि अब ASI के सर्वे को अगले दो दिनों के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया है.
दरअसल सोमवार यानी आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज से ASI का सर्वे शुरू हो गया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 40 सदस्यीय टीम यहां वैज्ञानिक सर्वे करने पहुंची थी. इस दौरान वजूखाने में सर्वे ना करने के आदेश थे. 4 अगस्त तक ASI को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौपने के लिए कहा गया था. इसी क्रम में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसपर शीर्ष अदालत ने सर्वे रोकने के निर्देश दिए हैं.
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