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ज्ञानवापी मस्जिद: वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का दिया आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद:

लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज पूरा हो गया. हिंदू पक्ष ने आज सर्वेक्षण के बाद दावा किया कि मस्जिद परिसर के कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है. जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया. सर्वेक्षण टीम के अधिकारियों के मुताबिक सर्वे की रिपोर्ट को कल अदालत में सौंपा जाएगा।

किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए।

इनको मिली जिम्मेदारी

कोर्ट ने कहा है कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी की होगी।

कुएं में मिला शिवलिंग- हिंदू पक्ष

हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं के अंदर से 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है. हिंदू पक्ष का कहना है कि वजूदखाने से सारा पानी निकालने के बाद शिवलिंग दिखा है. जानकारी के मुताबिक शिवलिंग मिलने के बाद सर्वेक्षण टीम में शामिल हिंदू पक्ष के सभी सदस्य झूम उठे और हर-हर महादेव के नारे लगाने लगे।

कोई शिवलिंग नहीं मिला- मुस्लिम पक्ष

हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने का दावे पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कुएं में सर्वेक्षण के दौरान कोई शिवलिंग नहीं मिला है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के दावे में कोई दम नहीं है।

सर्वे टीम से हटाया गया एक सदस्य

जानकारी के मुताबिक आज जब सर्वेक्षण टीम सर्वे करने मस्जिद परिसर के अंदर जा रही थी, तभी सर्वे टीम के सदस्य आरपी सिंह को रोक लिया गया. बताया जा रहा है कि आरपी सिंह ने सर्वे की बातों को बाहर लीक किया है।

तीन दिन हुआ सर्वे

वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का तीन दिन सर्वेक्षण हुआ. सबसे पहले शनिवार को सर्वे टीम ने मस्जिद के 50 प्रतिशत भाग का सर्वे किया. इसके बाद रविवार को टीम ने 80 प्रतिशत हिस्से का सर्वे किया और आज बाकी बचे 20 प्रतिशत भाग का सर्वेक्षण हुआ।

कल कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट

बता दें कि तीन दिन के सर्वेक्षण के बाद कल यानि 17 मई को सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट वाराणसी अदालत को सौंपी जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि परिसर का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा. कोर्ट ने 17 मई से पहले दोबारा सर्वे कराने का आदेश भी दिया था।

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Vaibhav Mishra

असिस्टेंट प्रोड्यूसर- इनखबर | राजनीति और विदेश के मामलों पर लिखने/बोलने का काम | IIMT कॉलेज- नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई | जन्मभूमि- अयोध्या, कर्मभूमि- दिल्ली

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