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ज्ञानवापी मस्जिद मामला: नई याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई, परिसर को हिंदुओं को सौपने की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में याचिकाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस मामले में अब कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है जिसपर आज सुनवाई होनी है। जानकारी के अनुसार दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई […]

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ज्ञानवापी मस्जिद मामला: नई याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई, परिसर को हिंदुओं को सौपने की मांग
  • May 25, 2022 9:23 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में याचिकाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस मामले में अब कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है जिसपर आज सुनवाई होनी है। जानकारी के अनुसार दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। विश्व वैदिक सनातन संस्थान के महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने ये याचिका दायर की है।

दरअसल विश्व वैदिक सनातन संस्थान के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रुप में केस दाखिल किया है। इस केस में विवादित ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की भी मांग की है। ये मुकदमा राखी सिंह सहित अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमे से अलग है।

आइये देखते हैं क्या है वो मांगे…

1- पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए

2- ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाए

3- ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की अंदर आने की अनुमति पूरी तरह से पांबदी लगे

4- मस्जिद के गुंबद को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किया जाएं

इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और सुनवाई के लिए आज दोपहर 2 बजे का समय तय किया है। ये वहीं जज हैं जिन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश दिया था।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर मंगलवार को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है। अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। अदालत ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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