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ज्ञानवापी केस: वाराणसी न्यायालय का फैसला- नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, 17 मई से पहले दोबारा सर्वे

ज्ञानवापी केस: लखनऊ।  ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट ने आज बड़ा फैसला देते हुए कहा कि परिसर का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अब 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा और इसमें कोर्ट कमिश्नर के साथ दो और वकील शामिल होंगे। 17 […]

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ज्ञानवापी केस
  • May 12, 2022 2:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

ज्ञानवापी केस:

लखनऊ।  ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट ने आज बड़ा फैसला देते हुए कहा कि परिसर का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अब 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा और इसमें कोर्ट कमिश्नर के साथ दो और वकील शामिल होंगे।

17 मई से पहले अगला सर्वे

वाराणसी कोर्ट ने आज कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराया जाएगा. कोर्ट ने अगले सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को देने के लिए कहा है. बता दें कि अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया जाए. इस याचिका पर कोर्ट में 3 दिन की बहस के बाद आज वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने फैसला दिया है।

विरोध करने वालों पर FIR का आदेश 

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने फैसला दिया है कि कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे और साथ में ताला खोलकर कार्रवाई भी की जाएगी. अधिवक्ता ने आगे बताया कि कोर्ट ने 17 मई तक इस सर्वे की रिपोर्ट मांगी हैं. उन्होंने कहा कि अगर इस सर्वे का कोई विरोध करता है तो उस पर FIR दर्ज की जाए।

 

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