ज्ञानवापी मामला: वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे को लेकर जिला अदालत द्वारा हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक अजय मिश्रा ने सर्वेक्षण को लेकर एक प्राइवेट कैमरामैन को हायर किया था. जिसनें सर्वे से जुड़ी सारी बाते बाहर आकर लीक कर […]
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे को लेकर जिला अदालत द्वारा हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक अजय मिश्रा ने सर्वेक्षण को लेकर एक प्राइवेट कैमरामैन को हायर किया था. जिसनें सर्वे से जुड़ी सारी बाते बाहर आकर लीक कर दी।
वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि उन्होंने जिला अदालत में आवेदन दिया है कि उन्हें वजू खाने के नीचे दीवार तोड़कर जाने की इजाजत दी जाए. जैन ने कहा कि इस मामले पर कोर्ट क्या आदेश देता है इस पर वो कुछ नहीं बोल सकते है।
ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर आज इस विवाद पर जिला अदालत में सुनवाई होती है तो वो वादी पक्ष की अर्जी का विरोध करेंगे. बता दें कि वादी पक्ष की मांग है कि नंदी भगवान की मूर्ति के सामने मौजूद मस्जिद की दीवार को तोड़ा जाए और उसका सर्वे किया जाए. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है जब तक तीन दिन के सर्वे कि रिपॉर्ट अदालत में पेश नहीं हो जाती तब तक अदालत को सर्वे से जुड़ी किसी अन्य अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने जानकारी दी है कि वो मस्जिद के वजूखाने को सील किए जाने के सिविल जज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं देने वाले हैय उन्होंने कहा कि इस विवाद से जुड़े एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहां 19 मई को सुनवाई होनी है. इसी कारण अब वाराणसी जिला अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी।
बता दें कि इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. अदालत ने कहा था कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और उस स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए. शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए।