top news

Gyanvapi ASI Survey Report: एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, ज्ञानवापी पहले हिंदू मंदिर था

लखनऊ। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी जानकारी दी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था और ये ASI का निर्णायक निष्कर्ष है।

क्या बोले विष्णु शंकर जैन?

इसके साथ ही एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक, इस सर्वे में कलाकृतियों शिलालेखों, वास्तुशिल्प अवशेषों, कला तथा मूर्तियों का अध्ययन किया गया। जिससे साफ पता चल रहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था। विष्णु जैन ने बताया कि एएसआई की 839 पन्नों वाली सर्वे रिपोर्ट की कॉपी गुरुवार की देर शाम कोर्ट द्वारा संबंधित पक्षों को दी गई।

सर्वे में क्या-क्या मिला?

एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने माना कि एक पुराना ढांचा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ASI कह रहा है कि मस्जिद से पहले ये एक बड़ा हिंदू मंदिर था।उन्होंने बताया कि इसके अंदर कुआं भी मिला है, ASI कह रहा है पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। इसके साथ ही विष्णु शंकर जैन ने बताया कि जो खंबे लगे हुए हैं, जो प्लास्टर को थोड़ा सुधार करके दोबारा उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यह हिंदू मंदिर के पार्ट थे, खंबों को तोड़ा है जिसमें कमल के निशान हैं इसे तोड़ा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 32 ऐसी जगह हैं, जिसमें हिन्दू मंदिर होने का सबूत है।

वजूखाने के ASI सर्वे की मांग

एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे में जनार्दन, रुद्रा और उमेश्वर तीन नाम मिले हैं, सर्वे के दौरान एक पत्थर भी मिला है। पहले मंदिर के जो खम्भे हैं, उसका इस्तेमाल तहखाने में किया गया है। तहखाने में हिन्दू देवी-देवताओं की भी मूर्ति मिली हैं। इसके साथ ही हिंदी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वजूखाने के ASI सर्वे की हमारी मांग रहेगी और इसको लेकर हम अदालत में जाएंगे।

ज्ञानवापी परिसर की सफाई

इससे पहले ज्ञानवापी परिसर( Gyanvapi case) में वजूखाने की साफ-सफाई की गई। मंगलवार (16 जनवरी, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर मंजूरी दे दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष की मांग पर ये आदेश दिया और कहा कि वहां पर साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी (डीएम) की देखरेख में किया जाए।

Arpit Shukla

पत्रकारिता में 2 वर्ष का अनुभव। राजनीति, खेल और साहित्य में रुचि। twitter- @JournoArpit

Recent Posts

वेब सीरीज आश्रम 4 पर बड़ा अपडेट, OTT पर इस दिन होगी रिलीज

प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज आश्रम 2020 में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर…

8 hours ago

भव्य महाकुंभ के मेले में अखाड़ा और पेशवाई का क्या योगदान होता है ?

भव्य महाकुंभ के मेले दुनियाभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर आस्था…

9 hours ago

किशोर ने किन्नरों पर लगाया लिंग परिवर्तन कराने का आरोप, पढ़कर दंग रह जाएंगे आप

उत्तर प्रदेश के इटावा में एक किशोर को जबरन किन्नर बनाने का मामला सामने आया…

9 hours ago

मैं इस्तीफा तो दे दूंगा लेकिन… अंबेडकर विवाद पर शाह ने कर दी विपक्ष की बोलती बंद!

गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा मांगने वाली मांग का भी जवाब दिया।…

9 hours ago

छात्र पीएम नरेंद्र मोदी से कर सकेंगे बात, जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें

परीक्षा पे चर्चा 2025' के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक छात्र 14 जनवरी 2025 तक…

9 hours ago

वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए जेपीसी गठित, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले और संबित पात्रा समेत 31 सदस्य

जेपीसी इस बिल पर सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा करेगी। बताया…

9 hours ago