गुजरात हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाकिया जाफरी की अर्जी, SIT जांच रिपोर्ट को माना सही

गुजरात हिंसा: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है। जाकिया ने 2002 के गुजरात दंगे की साज़िश के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। जिसमें मजिस्ट्रेट ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 63 लोगों को दंगें की साज़िश रचने के […]

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गुजरात हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाकिया जाफरी की अर्जी, SIT जांच रिपोर्ट को माना सही

Vaibhav Mishra

  • June 24, 2022 1:20 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

गुजरात हिंसा:

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है। जाकिया ने 2002 के गुजरात दंगे की साज़िश के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। जिसमें मजिस्ट्रेट ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 63 लोगों को दंगें की साज़िश रचने के आरोप से मुक्त करने वाली SIT की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था। बता दें कि इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट भी मजिस्ट्रेट के फैसले को सही करार दे चुका है।

पूर्व सांसद की पत्नी है जाकिया

दंगों की जांच रिपोर्ट को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली जाकिया जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों में एहसान जाफरी की हत्या हो गई थी।

जानिए पूरा मामला

गौरतलब है कि गुजरात के गुलबर्ग सोसायटी में 28 फरवरी, 2002 को भीड़ ने एहसान जाफरी समेत करीब 68 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में एक विशेष एसआईटी अदालत ने 24 लोगों को दोषी ठहराया था। लेकिन कोर्ट ने हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश होने से इनकार कर दिया था। इससे पहले आठ फरवरी 2012 को एसआईटी ने मोदी और अन्य को क्लीन चिट देते हुए एक स्पेशल कोर्ट में मामला बंद करने को कहा था। एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिसंबर 2013 में आपराधिक साजिश को लेकर मोदी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद जाकिया ने 2014 में गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया। लेकिन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले को सही बताया था। फिर जाकिया ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया।

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