तमिलनाडु: कानूनी पचड़े में फंसा राज्यपाल का आदेश, मंत्री बने रहेंगे सेंथिल बालाजी

चेन्नई: राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार की शाम भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे मंत्री वी सेंथिल बालाजी को आदेश जारी कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बर्खास्त कर दिया था. लेकिन कुछ ही देर बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया जिसके बाद देर रात खबर आई की राज्यपाल ने एक पत्र जारी किया है इसमें लिखा है कि फिलहाल सेंथिल बालाजी अपने मंत्री पद पर बने रहेंगे.

आदेश लिया वापस

गौरतलब है कि सेंथिल बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर जॉब के बदले पैसे वसूलने का आरोप है. बुधवार को इन्हीं आरोपों की वजह से उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाकर 12 जुलाई तक के लिए कर दी गई है. इस बीच गुरुवार की शाम राज्यपाल द्वारा एक आदेश पत्र जारी कर सेंथिल बालाजी को पद से बर्खास्त करने की बात कही गई थी. लेकिन इसके कुछ ही देर बाद दूसरा लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वह एटॉर्नी जनरल से कानूनी मशविरा ले रहे हैं जिसपर अभी भी एटॉर्नी जनरल का कोई जवाब नहीं आया है. तब तक के लिए बालाजी अपने मंत्री पद पर बने रहे सकते हैं.

14 दिनों की मिली थी न्यायिक हिरासत

दूसरी ओर बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है जो पहले 14 जून को 14 दिनों के लिए मिली थी. 29 जून यानी कल उनकी हिरासत ख़त्म होने के बाद जब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया तो एक बार फिर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई. बता दें, ज्यूडिशियल कस्टडी के एक दिन बाद ही ED को अस्पताल में भर्ती बालाजी से पूछताछ करने की अनुमति मिल गई थी. इसके बाद सेशन कोर्ट में ED ने एक मेमो पेश किया था जिस दौरान पूछताछ की अनुमति वाली रिक्वेस्ट को वापस ले लिया गया था. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय को अस्पताल में पूछताछ करनी मुश्किल हो रही थी.

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