पंजाब, FIR against Arvind Kejriwal: पंजाब चुनाव से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग ने अकाली दल की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोहाली में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अकाली दल के उपाध्यक्ष द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए एक वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिया है. दरअसल, शिरोमणि अकाली दल की ओर से केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी. साथ ही, अकाली दल का कहना था कि केजरीवाल दूसरी अन्य पार्टियों के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं.
चुनाव आयोग को कई गई शिकायत में अकाली दल की ओर से कहा गया कि शनिवार को आम आदमी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए खिलाफ संदेश दिया गया है, इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. शिकायत के मुताबिक, वीडियो में कथित तौर पर विपक्षी नेताओं को गद्दार कहने के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है.
गौरतलब है, पंजाब में विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले यह निर्देश दिया गया है. इसपर, अकाली दल प्रवक्ता अर्शदीप सिंह ने कहा कि एक पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है, जिसका काम है, गुमराह करना और प्रचार करना और सिर्फ झूठ बोलना, वो संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी झूठ बोल रही है. साथ ही, अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है. अब चुनाव आयोग ने अकाली दल की इस शिकायत पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोहाली में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
जहाँ एक ओर अकाली दल की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं, दूसरी ओर आप की शिकायत पर सुखबीर सिंह बादल पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. आप ने शिकायत में कहा कि बादल ने अपने फेसबुक पेज पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया, जो मतदाताओं को गुमराह करने वाला है, और चुनाव से पहले ऐसा वीडियो शेयर नहीं किया जाना चाहिए. मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के खिलाफ भी एफआईआर के आदेश दिए हैं.
इससे पहले चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी चुनाव प्रचार की समयसीमा खत्म होने के बाद डोर टू डोर कैंपेन करने के मामले में चुनाव आयोग ने एफआईआर का निर्देश दिया है.
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