नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने 26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब किया था. मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी, 2023 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी. इस फ्लाइट में एक 35 वर्षीय यात्री ने नशे में धुत्त होकर 70 वर्षीय महिला को-यात्री पर पेशाब कर दिया था. इसके बाद महिला ने शिकायती पत्र लिखा था जिसमें एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा एक्शन ना लेने और सुस्ती दिखाने की बात कही गई थी. महिला ने न्याय की मांग की थी जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी शंकर मिश्रा को बीते शनिवार बैंगलुरु से गिरफ्तार किया था.
उनकी कोई मदद नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें जबरदस्ती आरोपी के सामने बैठना पड़ा. कोशिश की गई कि इस मामले को माफी के जरिए समाप्त कर दिया जाए. इन्हीं तर्कों को ध्यान में रखते हुए अब एयरलाइंस के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. DGCA ने इस नोटिस में पूछा कि एयर इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए. इस कारण बताओ नोटिस में लिखा है कि दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाने के लिए आप पर एक्शन क्यों ना लिया जाए. न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए आपको जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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