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आज संसद में पेश नहीं होगा दिल्ली अध्यादेश वाला बिल, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी जानकारी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल आज संसद में पेश नहीं होगा. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब दिल्ली अध्यादेश वाला बिल सदन में आएगा तो हम आपकों बता देंगे. आज की कार्य सूची […]

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आज संसद में पेश नहीं होगा दिल्ली अध्यादेश वाला बिल, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी जानकारी
  • July 31, 2023 11:23 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल आज संसद में पेश नहीं होगा. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब दिल्ली अध्यादेश वाला बिल सदन में आएगा तो हम आपकों बता देंगे. आज की कार्य सूची में यह बिल नहीं है तो इसका मतलब आज इसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा.

AAP ने सांसदों को जारी किया व्हिप

इससे पहले आज आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया. तीन लाइन की इस व्हिप में सांसदों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इसी हफ्ते संसद में इस बिल को पेश कर सकती है. राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े इस बिल पर मोदी कैबिनेट पहले ही मुहर लगा चुकी है. राज्य की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी केंद्र के इस अध्यादेश का जमकर विरोध कर रही है.

कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

इससे पहले 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही इस अध्यादेश को संसद में पेश किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही इस अध्यादेश के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है. AAP को इस अध्यादेश के विरोध में लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है.

SC के फैसले के बाद अध्यादेश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई. इस अध्यादेश में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट किया गया है. अध्यादेश के दोनों सदनों में पास होने का बाद दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग की असली ताकत उपराज्यपाल के पास ही रहेगी.

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