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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को बेल या जेल? अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला आज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट AAP नेता की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी. बता दें कि आबकारी नीति […]

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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को बेल या जेल? अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला आज
  • June 5, 2023 7:04 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट AAP नेता की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी. बता दें कि आबकारी नीति घोटाले के आरोप में सिसोदिया बीते 9 मार्च से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

बीमार पत्नी का दिया है हवाला

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी का हवाला देकर कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की मांग की है. सिसोदिया ने खुद को बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता बताकर दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है. इसी मामले में नियमित जमानत के लिए मनीष सिसोदिया की एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से ही लंबित है.

कोर्ट ने पत्नी की रिपोर्ट मांगी

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार (3जून) को मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की बीमार पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी.

26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि, सीबीआई ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था, तब से ही AAP नेता हिरासत में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई वाले मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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