Delhi Budget Session 2023: सिसोदिया के बिना केजरीवाल सरकार ने 21 मार्च को बुलाया बजट सत्र

नई दिल्ली: 21 मार्च को दिल्ली सरकार ने बजट सत्र बुलाया है. यह पहली बार होगा जब दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया के बिना बजट प्रस्तुत करेगी। इस बार दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे. माना जा रहा था कि इस बार उपमुख्यमंत्री (अब पूर्व) मनीष सिसोदिया दिल्ली का बजट पेश करेंगे. […]

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Delhi Budget Session 2023: सिसोदिया के बिना केजरीवाल सरकार ने 21 मार्च को बुलाया बजट सत्र

Riya Kumari

  • March 5, 2023 3:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: 21 मार्च को दिल्ली सरकार ने बजट सत्र बुलाया है. यह पहली बार होगा जब दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया के बिना बजट प्रस्तुत करेगी। इस बार दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे. माना जा रहा था कि इस बार उपमुख्यमंत्री (अब पूर्व) मनीष सिसोदिया दिल्ली का बजट पेश करेंगे. लेकिन दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. बहरहाल अब दिल्ली सरकार ने उनके बिना ही बजट 2023 पेश करने का निर्णय लिया है. बता दें, साल 2015 से 2022 तक मनीष सिसोदिया ने ही दिल्ली सरकार का बजट पेश किया था. वह कुल आठ बार दिल्ली सरकार का बजट पेश कर चुके हैं.

बजट पेश करेंगे कैलाश गहलोत

बता दें, पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ़्तारी के संकेत दे दिये थे. वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ही इस बार बजट पेश करने वाले हैं. गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभागों का जिम्मा था. इनमें से वित्त और लोक निर्माण विभाग सहित 8 विभागों का जिम्मा कैलाश गहलोत को मिला है. अब कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार का वित्त, प्लानिंग, PWD, पावर, गृह, शहरी विकास, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और जल विभाग संभाल रहे हैं.

 

कोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय CBI की रिमांड में हैं. उन्हें 26 फरवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया जहां एजेंसी ने सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड की मांग की थी. CBI की ये मांग मंजूर कर ली गई थी. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी थी.

शीर्ष अदालत ने फटकारा

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्हें पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए. इसी कड़ी में अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. कहा जा रहा है कि पांच दिन की रिमांड में कैद सिसोदिया की इस याचिका पर चार मार्च को सुनवाई हो सकती है. फिलहाल वह CBI की रिमांड पर हैं. जहां आबकारी नीति घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है. गौरतलब है कि सिसोदिया ने पिछले दिनों अपने उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.

 

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