नई दिल्ली : New Delhi देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना Corona मामलों के बीच राज्य सरकारों ने कई तरह के नियम बनाए व गाइडलाइन जारी की, साथ ही तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं. इस कड़ी में तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चेन्नई में सम्पूर्ण लॉकडाउन Lockdown लागू कर दिया […]
देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना Corona मामलों के बीच राज्य सरकारों ने कई तरह के नियम बनाए व गाइडलाइन जारी की, साथ ही तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं. इस कड़ी में तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चेन्नई में सम्पूर्ण लॉकडाउन Lockdown लागू कर दिया गया है. वहीं अन्य सरकारों की ओर से भी नाइट कर्फ्यू, हाफ वर्क स्पेश, स्कूल कॉजेज बन्द, और पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में यात्रियों की संख्या व उनकी क्षमता सीमित करने जैसे अन्य कदम उठाये गए हैं. हर राज्य में उसकी सुविधा के हिसाब से अलग-अलग गाइडलाइन जारी की गई है.
दिल्ली में सरकार ने वीकेण्ड कर्फ्यू Weekend Curfew के अलावा अब कोरोना के मरीजों को 14 दिन के आइसोलेशन के बजाए सिर्फ सात दिन का होम आइसोलेशन जारी किया है. सभी सरकारी ऑफिसों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको ऑफिस न आने के लिये कहा गया है. कर्मचारियों को ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करने पर जोर दिया जा रहा है. प्राइवेट ऑफिसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने के लिये कहा गया है. इसके अलावा हर सप्ताह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. साथ ही सिनेमाघर, स्कूल, जिम, वॉटर पार्क, ऑडिटोरिम, आदि पर बंदी है, वहीं हर तरह के फेस्टिव इवेंट भी प्रतिबंधित हैं।
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. ये नए नियम रात 12 बजे से लागू हों जाएंगे. महाराष्ट्र में ये निर्णय शनिवार को ओमिक्रॉन के 133 नए मामले आने के बाद लिया गया है. बहुत जरूरी काम पड़ने पर नाइट कर्फ्यू के दौरान भी लोग आ-जा सकेंगे. 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बन्द रहेंगे. जबकि एंटरटेनमेंट पार्क, म्यूजियम, जू, और किले वगैरा पूरी तरह बन्द रहेंगे।
राज्स्थान में नाइट कर्फ्यू
राजस्थान में कोरोना से निपटने के लिये जयपुर और जोधपुर के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 8 वीं तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बन्द कर दिया गया है. साथ ही नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के 50 फीसदी तक के कर्माचारियों को वर्क फ्रॉम होम किया गया है. शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है. किसी ऑफिस में कोरोना संक्रमण के पाए जाने पर 72 घण्टे तक ऑफिस बन्द रखने का आदेश दिया गया है. जबकि पूरे राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
हरियाणा सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों के बीच रेड जोन के 11 जिलों में स्कूल –कॉलेज, एंटरटेनेंट पार्क, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, बार-रेस्तरां आदि को बन्द कर दिया गया है. सिर्फ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, व अन्य खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिये छूट रहेगी लेकिन कोई दर्शक या समर्थक वहां उपस्थित नहीं रहेगा.
मध्य प्रदेश मे कड़े प्रतिबन्ध लागू
कोरोना महामारी के बीच एमपी में किसी बड़े मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा जो मेले चल रहे हैं, सम्बन्धित जिले के कलेक्टर उनपर फैसले लेंगे. इसके अलावा शादी समारोहों में 250 से अधिक लोग नही इकट्ठे हो पाएंगे. अंतिम संस्कार व उठावनी में सिर्फ 50 लोगों के जाने की ही छूट है. स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति आधी रहेगी. नाइट कर्फ्यू कॉन्टीन्यू रहेगा.
कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार में 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इसके अलावा राज्य के सभी मॉल, मंदिर, पार्क, और जिम सेंटर आदि बन्द रहेंगे, सिर्फ आवश्यक दुकानों को छोड़कर प्रदेश में सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी.
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब यूपी में शादी बंद जगह पर होगी. शादी समारोह में कुछ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. 10 वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 6 से 14 जनवरी तक के लिये बन्द कर दिए गए हैं. कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जाएगा. बैंक्वेट हॉल, सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट व अन्य सार्वजनिक स्थल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे.