अब 18 नहीं 21 वर्ष में होगी लड़कियों की शादी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: New Delhi Cabinet Approved Proposal. देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है. सूत्रों के मुताबिक कल हुई कैबिनेट बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र की मंजूरी दे दी गई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले में […]

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अब 18 नहीं 21 वर्ष में होगी लड़कियों की शादी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Aanchal Pandey

  • December 16, 2021 11:24 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली: New Delhi

Cabinet Approved Proposal. देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है. सूत्रों के मुताबिक कल हुई कैबिनेट बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र की मंजूरी दे दी गई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले में भाषण के दौरान कहा था कि अगर बेटियों को कुपोषण से बचाना है तो उनकी शादी सही उम्र में की जानी चाहिए. आपको बता दें कि पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम उम्र 18 और दूल्हे के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई थी. मोदी सरकार के कार्यकाल में विवाह के नए कानून समान रूप से सभी धर्मों और वर्गों के लिए बनाया गया है.

पूर्व सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में हुआ टास्क फोर्स का गठन

नीति आयोग में पूर्व सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी. टास्क फोर्स की रिपोर्ट में मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जूड़े अन्य मुद्दों पर भी सिफारिश की गई थी. सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी.

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