कोलकाता, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा (Birbhum Violence Case) और आगजनी के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए, मामले की जांच को बंगाल पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया है.कोर्ट ने यह जांच बंगाल पुलिस की एसआईटी (SIT) से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) को देने का फैसला दिया है।
कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि सबूतों और पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार के असर को देखते हुए पता चलता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती है. इसीलिए अब मामले को बंगाल पुलिस की एसआईटी (SIT) से लेकर सीबीआई (CBI) को सौंपने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि पूरे देश को हिला देने वाली बीरभूम हिंसा (Birbhum Violence Case) के मामले की सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वत: लेते हुए की थी. इससे पहले हाई कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच सौंपने से इंकार करते हुए कहा था कि जांच का पहला हक राज्य सरकार की पुलिस का है।
बता दे कि बीरभूम हिंसा माले में फॉरेंसिक जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसने सबको हिला कर रख दिया. रिपोर्ट में दावा किया गया कि आग में जलकर मरने वाले सभी मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह मारा गया था. गौरतलब है कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी जारी है. राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के नेताओं के बीच भी इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है।
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