नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को दो साल की सजा के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट […]
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को दो साल की सजा के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे।बता दें कि, इससे पहले गुरुवार को चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Rahul Gandhi – Congress MP from Wayanad, Kerala – disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
— ANI (@ANI) March 24, 2023
गुरुवार को दो साल की सजा के ऐलान के बाद अदालत ने राहुल गांधी 30 दिन के लिए जमानत दे दी थी। राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे। वह हमेशा सच बोलते हुए जिये हैं और सच बोलते रहेंगे। भारत की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।
राहुल गांधी गुरुवार को सूरत कोर्ट के सामने पेश हुए, इस दौरान उन्होंने कहा कि, मैंने जो कहा था उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बल्कि इस बयान को एक राजनेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। वहीं सजा सुनाए जाने से पहले राहुल गांधी के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हैं। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। जबकि, शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मामले पर दो साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट से उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
गौरतलब है कि, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
Mumbai में बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में हुई चोरी, चोरों ने लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ
Amritpal Singh की गिरफ्तारी को लेकर ‘वारिस पंजाब दे’ के वकील का दावा, ‘हो सकता है एनकाउंटर’