योगी सरकार ने प्रदेश में होने वाली हड़तालों (strikes) पर कड़ा रुख अपनाया है। आज से प्रेदश भर में एस्मा एक्ट ( Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है यानी कि अब यूपी में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस कानून के राज्य में लागू किए जाने के बाद आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के चलते यूपी में बीते साल 25 नवंबर 2020 को एस्मा एक्ट लगाया गया था। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की सरकारी हड़ताल पर पूरी तरह से पांबदी थी। बाद में मई 2021 में इसकी अवधि 6 महीने के लिए दुबारा बढ़ा दी गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाना था।
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनयिम 1966 के तहत एस्मा एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार ने लागू किया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों को रोकना है। एस्मा एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। यदि कोई कर्मचारी नियम का उल्लंघन करते पाया जाता है तो सरकार की ओर से उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।
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