लखनऊ: छजलैट मामले में सामजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है. बता दें, छजलैट यूपी की एक जगह का […]
लखनऊ: छजलैट मामले में सामजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है. बता दें, छजलैट यूपी की एक जगह का नाम है. दूसरी ओर विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस समेत सभी सात आरोपितों को मामले में बरी कर दिया गया है.
बता दें ये पूरा मामला साल 2008 का है जिसमें अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई है. 29 जनवरी 2008 में सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य सपाइयों के खिलाफ यह केस दर्ज़ करवाया गया था. दरअसल 29 जनवरी 2008 के दिन छजलैट पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था. इस कार्रवाई से आजम खान नाराज़ होकर बीच सड़क पर बैठ गए थे. उनके साथियों पर भी सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था. अब कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया है.
मुरादाबाद के छाजलैट थाने में साल 2008 में दर्ज हुए इस मुकदमे की सुनवाई मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई. इस मामले में आजम खान और अब्दुल्लाह खान, महबूब अली समेत 9 सपा नेता आरोपी थे. हालांकि कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के अलावा बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है. बता दें, इस केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अब्दुल्ला आजम खान की न्यूनतम योग्यता वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
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