नई दिल्ली: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से हर दिन अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एक ओर कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है तो दूसरी ओर कंपनी को 20 हजार करोड़ का FPO भी वापस लेना पड़ा. अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश अडानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ा देने वाला है. दरअसल आदेश के अनुसार अडानी ग्रुप की चेन्नई स्थित कंपनी के ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन को तोड़ा जाएगा. सर्वोच्च न्यायलय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर मुहर लगा दी है और आने वाले 6 महीने में काम को पूरा करने का आदेश दिया है.
एन्नोर एक्सप्रेसवे पर KTV ऑयल मिल्स और KTV फूड्स ने ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन का निर्माण किया था. ये स्थान चेन्नई पोर्ट से 4 किलोमीटर दूर है. यह दोनों ही कंपनियां KTV ग्रुप और अडानी विल्मर का जॉइंट वेंचर है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले कंपनी ने पर्यावरण मंत्रालय से कॉस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं लिया था. मछुआरों के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने इसके खिलाफ NGT में शिकायत दर्ज़ करवाई थी.
कॉस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, (2011) के अनुसार, तेल को स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नोटिफाइड एरिया होनी ही चाहिए. नोटिफाइड एरिया समुंद्र के पास का वो इलाका होता है जिसे इसी काम के लिए निर्धारित किया जाता है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2015 में जब टैंक और पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ, तो कंपनी के पास कॉस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं था. जब यह पूरा मामला NGT के पास पहुंचा तो पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया. साल 2017 में पैनल ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की अनुमति मांगी. इस दौरान ये कहा गया कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अप्रूवल के लिए कॉस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, 2011 में स्पष्ट नियम नहीं हैं. हालांकि, एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी. मंत्रालय ने साल 2018 में इस एक्ट में संशोधन करते हुए प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया. तमिलनाडु कॉस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से अनुमति पत्र लेने के बाद प्रोजेक्ट मंजूर हो गया.
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