इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad HC on ASI Survey ) की और से बड़ा फैसला सामने आया है. जिसमें कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराने के वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश 8 अप्रैल को दिया था. इस आदेश के खिलाफ ‘यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड’ और मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि उस वक़्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद ज्ञानवापी के पैरोकारों में हाईकोर्ट के रिजर्व फैसला आने तक ASI जांच आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी.
बता दें की दायर याचिका में याचिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया गया था. मंदिर पक्ष के अनुसार 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवाया था. जिसके बाद उस वास्तविकता को जानने के लिए ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की वाराणसी हाईकोर्ट से मांग की गई थी. बहरहाल मामले पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है.
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