अग्निपथ योजना: नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना को लेकर छिड़े बवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के गलत फैसले की वजह से ही नौजवान आज सड़क पर उतरे है, मोदी ने गलत फैसले से नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने […]
नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना को लेकर छिड़े बवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के गलत फैसले की वजह से ही नौजवान आज सड़क पर उतरे है, मोदी ने गलत फैसले से नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला है। आप कितनों के बुलडोजर से घर तोड़ोगे? हम नहीं चाहते कि आप किसी का घर तोड़ें।
ओवैसी ने नूपुर शर्मा विवाद को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हैदराबाद सांसद ने एक जनसभा में नूपुर शर्मा विवाद से लेकर अग्निपथ योजना तक को लेकर देश में चल रहे बवाल का जिक्र कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के कानून के दायरे में रहकर नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो और उनकी गिरफ़्तारी की जाए।
हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनको पूरा यकीन है कि अगले 6-7 महीनों में नूपुर शर्मा फिर बीजेपी में आएंगी और उनको एक बड़ी नेता के रूप में देश का सामने पेश किया जाएगा। ये भी संभव है कि वो बीजेपी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन जाएं।
एआईएमआईएम प्रमुख ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर आगे कहा कि हमारे देश की यही तो हकीकत है कि जितना मुसलमानों को गाली देंगे, जितना उल्टा-सीधा बोलेंगे उतने ही बड़े पद पर बैठा दिए जाएंगे।
इसके साथ ही ओवैसी ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कहा कि आफरीन फातीमा का घर बुलडोजर से तोड़ा गया। आपने क्यों तोड़ा? क्योंकि उनके पिता ने एक धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। संविधान का बुनियादी संरचना का हिस्सा प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस है। आप खाली ज़बान बोलेंगे या फिर अमल भी करेंगे? कोर्ट उनके पिता को सज़ा देगी, बेटी या बीवी को नहीं।
AIMIM प्रमुख ओवैसी ने आगे कहा कि कोर्ट उनके (आफरीन फातिमा) के घर को तोड़ने का हुकुम जारी नहीं करेगा। क्योंकि वो घर आफरीन फातीमा की मां के नाम पर था। इस्लाम में अगर कोई घर बहन, बेटी, बीवी के नाम पर होता है तो उसके ऊपर उसके पति का नहीं बल्कि उसका हक होता है। आपने पति को नोटिस देकर पत्नी का घर तोड़ दिया। ये है आपका इंसाफ?
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