दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वजह से खारिज की हनीप्रीत की जमानत याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम ट्रांजिट जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसी खबर को आपको आसानी से समझाने के लिए और कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे बताने के लिए हमने अपने स्टूडियो को नया कलेवर दिया है.
September 26, 2017 5:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम ट्रांजिट जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसी खबर को आपको आसानी से समझाने के लिए और कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे बताने के लिए हमने अपने स्टूडियो को नया कलेवर दिया है. खबर को बताने और समझाने के लिए ही हमारे साथ दो वकील भी हैं जो हनीप्रीत की जमानत के पक्ष और विपक्ष में दी गई दलील को आपके सामने रखेंगे.
राखी दुबे सरकारी वकील की ओर से दिए गए तर्क को रखेंगी जबकि रजत कपूर हनीप्रीत की ओर से रखी गई दलील पेश करेंगे. साथ ही दो गवाह भी हैं. संदीप मिश्रा डेरा के प्रवक्ता हैं जो डेरा हनीप्रीत के पक्ष में अपनी बात रखेंगे जबकि भूपिंदर सिंह गोरा डेरा के विरोध में. तो इस शो को आगे बढ़ाने से पहले आपको दिल्ली हाईकोर्ट के आज का फैसला बता दें.