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मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर सिर्फ पुरुषों को तीन तलाक और चार शादियों का हक क्यों ?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि तीन तलाक संविधान के खिलाफ है. मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि महिलाओं के सिर पर तीन तलाक की तलवार लटकाना इस्लाम के खिलाफ है.

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  • October 8, 2016 5:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि तीन तलाक संविधान के खिलाफ है. मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि महिलाओं के सिर पर तीन तलाक की तलवार लटकाना इस्लाम के खिलाफ है.
 
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क्या सचमुच तीन तलाक संविधान और इस्लाम दोनों के खिलाफ है ? इतने विवाद के बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बदलने को तैयार क्यों नहीं हैं मौलाना ?
 
इंडिया न्यूज के खास शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इन्हीं सवालों पर हुई बड़ी बहस.

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