नई दिल्ली: अब आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2024) दाखिल करने का समय आ गया है. कई करदाताओं ने कर रिटर्न दाखिल किया है, और कई करदाताओं का कर रिटर्न करना जारी है. जिन करदाताओं ने अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, वे अब अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. बता दें […]
नई दिल्ली: अब आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2024) दाखिल करने का समय आ गया है. कई करदाताओं ने कर रिटर्न दाखिल किया है, और कई करदाताओं का कर रिटर्न करना जारी है. जिन करदाताओं ने अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, वे अब अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के अंदर रिफंड जारी कर दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी तकनीकी कारणों से रिफंड में देरी हो जाती है.
also read
GPT-4o : OpenAI के GPT-4 के फीचर्स हुए अब फ्री, सबसे पावरफुल टूल किया लॉन्च
आपका आईटीआर रिफंड हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए आप रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अपने रिफंड की स्थिति जांचने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा. यहां आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं, और इसके साथ आपका आईटीआर रिफंड पूरा होने पर आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर नोटिफिकेशन प्राप्त होगी.
1. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाइए.
2. फिर यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग-इन करें.
3. अब आपको स्क्रीन पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म शो होगा.
4. इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर सेलेक्ट करें.
5. अब आपको असेसमेंट ईयर दर्ज करके सबमिट करना है.
6. इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करना है.
7. अब आपको स्क्रीन में आईटीआर रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा.
1. यदि टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल करते समय बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत भर दिया है तब भी रिफंड लेट आ सकता है.
2. दरअसल ज्यादा रिफंड के चक्कर में करदाता गलत जानकारी दे देते हैं.
3. आईटीआर में टीडीएस (TDS) में असमानता होने की वजह से भी रिफंड में देरी होती है.
4. गलत टीडीएस रिटर्न फाइल करने की वजह से भी रिटर्न लेट हो जाता है.
5. अगर रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर ने कुछ जानकारी नहीं दी है तब भी रिफंड में देरी हो सकती है.
also read