नई दिल्ली:Changes From 1st April 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़ी कई नियमों में बदलाव हो जाएगा. EPF पर नया टैक्स नियम, कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर टैक्स में छूट, इनके अलावा कई और बदलाव की जाएगी.
नए वित्त वर्ष से कई बड़े नियमों में बदलाव हो जाएगे. बता दे कि इनकम टैक्स और बैंक से जुड़े कई ऐसे बड़े नियम हैं जो 1 अप्रैल से बदल रहे हैं. इन नियमों में शामिल हैं, क्रिप्टो एसेट पर लगने वाले इनकम टैक्स, अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, EPF का नया टैक्स नियम, कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर टैक्स में छूट, इनके अलावा कई चीजें हैं जो बदल रही हैं. आइए जानते हैं….
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा. वित्त वर्ष से हुए आय पर 30% का टैक्स लागू होगा और इस पर 1 फीसदी का TDS 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में यह कहा था कि क्रिप्टो एसेट से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स लगेगा. इंडिविजुअल्स/HUFs I-T एक्ट के अनुसार अपने अकाउंट ऑडिट करवाते हैं तब उनके लिए TDS की लिमिट 50,000 रुपये सालाना होगा। क्रिप्टो में यदि लाभ होता है तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यदि किसी को डिजिटल एसेट में हानि होती है तो उस हानि को अपने फायदे के साथ सेट-ऑफ नहीं किया जाएगा.
नए वित्त वर्ष से राज्य सरकार के कर्मचारियों को सहूलियत दी जाएगी. कर्मचारी अब अपनी बेसिक सेलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक NPS योगदान के लिए सेक्शन 80CCD (2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुकूल होगा. राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इस मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों वाली ही सुविधा दी जाएगी।
1 अप्रैल से आयकरदाताओं के लिए एक विशेष सुविधा दी जाएगी, इसके अलावा कोई गड़बड़ी या गलती को सुधारकर फिर से ITR भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं. अब रिलेवेंट असेसमेंट 1 से 2 साल के भीतर एक अपडेटड रिटर्न शामिल कर सकते हैं.
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