Govt banned OTT Platforms: सरकार द्वारा 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन, कहीं आप भी तो नहीं इनके यूज़र?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा 18 ओटीटी प्लेटफार्म (OTT Platforms), 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन लगा दिया गया है। बता दें कि ये बैन सरकार ने अश्लील कंटेंट पोस्ट करने के कारण लगाया है। यही नहीं बैन लगाने से पहले सरकार की तरफ से चेतावनी भी जारी […]

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Govt banned OTT Platforms: सरकार द्वारा 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन, कहीं आप भी तो नहीं इनके यूज़र?

Nidhi Kushwaha

  • March 14, 2024 8:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा 18 ओटीटी प्लेटफार्म (OTT Platforms), 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन लगा दिया गया है। बता दें कि ये बैन सरकार ने अश्लील कंटेंट पोस्ट करने के कारण लगाया है। यही नहीं बैन लगाने से पहले सरकार की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी लेकिन इन ओटीटी प्लेटफार्म्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है।

परोसे जा रहे थे अश्लील कंटेंट

गौरतलब है कि इस बैन की जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लिखा, I&B ने 18 ओटीटी प्लेटफार्मों 19 वेबसाइट और 10 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इन प्लेटफार्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी भारत में बैन कर दिया गया है। इन ऐप्स को Gooogle Play Store और Apple App Store से भी हटा दिया गया है। इन OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट दिखाए जा रहे थे। इनमें से एक ऐप को 1 करोड़ से भी अधिक बार डाउनलोड किया गया था जबकि, अन्य दो को Google Play Store पर 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था।

सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन

ड्रीम्स फिल्म्स (Dreams Films)
बेशरम (Besharams)
हंटर्स (Hunters)
चिकूफ़्लिक्स (Chikooflix)
प्राइम प्ले (Prime Play)
रैबिट (Rabbit)
एक्स्ट्रामूड (Xtramood)
न्यूफ्लिक्स (Nuefliks)
मोजफ्लिक्स (Mojflix)
हॉट शॉट्स वीआईपी (Hot Shots VIP)
बूवी (Voovi)
येस्मा (Yessma)
अनकट अड्डा (Uncut Adda)
ट्राई फ्लिक्स (Tri Flicks)
एक्स प्राइम (X Prime)
नियॉन एक्स वीआईपी (Neon X VIP)
मूडएक्स (MoodX)
फुगी (Fugi)

मंत्रालय द्वारा जारी किया गया बयान

बता दें कि इन प्लेटफॉर्म पर आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के आधार पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर बैन लगाने की वजह बताते हुए कहा कि इन प्लेटफार्मों पर पोस्ट किए गए कंटेंट का ज्यादातर हिस्सा अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाने वाला पाया गया है।

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