नई दिल्ली। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस(Duplicate DL Apply) के लिए आवेदन कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही आप अपने वाहन को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना चाहते तो जानें इसे बनवाने का ऑनलाइन प्रोसेस।
“डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस” लिंक पर क्लिक करें
आवेदन पत्र भरें
जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें
शुल्क का भुगतान करें
आवेदन जमा करें
एक पासपोर्ट साइज़ फोटो
आधार कार्ड या पैन कार्ड
आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
पुलिस रिपोर्ट (अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया है या खो गया है)
आवेदन जमा करने के बाद, आपके आवेदन की जांच की जाएगी। अगर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ये नया ड्राइविंग लाइसेंस लगभग 15 दिनों के भीतर ही आपके घर पर भेज दिया जाता है।
नोट: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी या खो गया है, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके राज्य में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate DL Apply) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने स्थानीय आरटीओ कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
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